लखीमपुर खीरी में कोर्ट नंबर 11 में अभियुक्त बाबा मनोज को हुई आजीवन कारावास की सजा ।

धर्मेश शुक्ल
लखीमपुर खीरी (संज्ञान न्यूज़) थाना पलिया का निवासी बाबा मनोज को 376, 302 पास्को एक्ट के तहत अपराधी को आजीवन कारावास की सजा एवं ₹20000 जुर्माना से दंडित किया गया।
पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद मिश्रा द्वारा की गई।
