14 मई को राष्ट्रीय लोक में बैंक, राजस्व, विद्युत जल, मोटर दुर्घटना, ई-चालान, परिवार सहित अन्य मामलों का किया जायेगा निस्तारण: सुमित कुमार


शैलेन्द्र गुप्ता
रायबरेली (संज्ञान न्यूज़) उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में जनपद न्यायालय रायबरेली, प.िरवार न्यायालय रायबरेली, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायबरेली व सभी तहसील मुख्यालयों में दिनांक 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर सरल निस्तारण कराना है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में आम जनमानस को जागरूक करने हेतु जनपद के मुख्य चौराहों पर बैनर व विभिन्न जगहों पर पोस्टर चस्पा कर व पराविधिक स्वयं सेवकगण द्वारा पैम्फलेट बाँटकर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।


सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुमित कुमार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से संबंधित मामले, राजस्व से सम्बन्धित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, जल से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, परिवार न्यायालय से सम्बन्धित मामले एवं शमनीय दाण्डिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। सचिव द्वारा बताया गया कि ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। वादकारी अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाये जाने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है।