जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर के अंतर्गत की गई कार्यवाही

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धर्मेश शुक्ल, मनोज वर्मा

लखीमपुर खीरी ( संज्ञान दृष्टि)।पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी यातायात के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात के अंतर्गत आज दिनांक 04.11.2022 को राजापुर चौराहा, पंडित दीनदयाल चौराहा एवं सैधरी बाईपास पर आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में पंपलेट एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित म्यूजिक सुनाकर जानकारी दी गई। साथ ही (नेक आदमी) गुड सेमिनेटर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को (गोल्डन आवर) 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाए जाने पर पुरस्कार राशि जनपद स्तर पर ₹5000 प्रदेश स्तर पर ₹50000 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि शीत ऋतु में कोहरे के कारण दुर्घटनाएं अधिक होने की संभावना बनी रहती है ऐसी स्थिति में रात्रि के समय रोड पर किसी भी दशा में अपने वाहन ना खड़ा करें रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं डबल ट्रैक्टर ट्राली लगाकर गन्ने को कदापि परिवहन न करें, आये दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। पैदल चलते समय हमेशा अपने बाई पटरी पर चले सड़क पार करने से पहले बाएं-दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर पार करे सड़क पर अकेले-अकेले चलना चाहिए , झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए | सड़क पर चलते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए | सड़क पर चलते समय इयरफ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़ वाले क्षेत्र में वाहन को निर्धारित गति में चलायें, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टण्ट बाइकिंग से बचें, हूटर, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, गलत दिशा में न चलें। इसी तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगेl यातायात नियमों के अनदेखी करने वालों वाहन चालको के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत 185 वाहनों का चालान किया गयाl

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