थाना मितौली के अंतर्गत अभियुक्त श्यामसुंदर पर गैंगस्टर एक्ट सिद्ध हुआ।

पैरवी विशेष लोक ‘अभियोजक गैंगस्टर’ रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा की गई।










रुपए 5000 का जुर्माना व 2 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
सं. धर्मेश शुक्ल/मनोज वर्मा ब्यूरो प्रमुख
लखीमपुर खीरी (संज्ञान न्यूज़) थाना मितौली के अंतर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत अभियोग 125/1998 गिरोह बंध वा समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के तहत दोषी अभियुक्त श्यामसुंदर को गैंगस्टर कोर्ट पीठासीन अधिकारी प्रतिभा नारायण द्वारा 2 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 के दंड से दंडित किया गया।
पैरवी विशेष लोक ‘अभियोजक गैंगस्टर’ रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा की गई।