जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए की बैठक उम्मीदवार चुनाव प्रचार में निर्धारित व्यय सीमा ने अधिक नहीं करेंगे व्यय।


शैलेन्द्र गुप्ता
रायबरेली (संज्ञान न्यूज़) जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बचत भवन सभागार में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 से संबंधित राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन नियमानुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता 1860 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों में है। इनका उल्लंघन उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू रहेंगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) ने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे आदर्श आचार सहिता का उलंघन हो इसके लिए आयोग के निर्देशों तथा आदर्श आचार सहिता कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल/उम्मीदवार निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के लिए 09 लाख अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है। इसी प्रकार सदस्य, नगर पालिका परिषद के लिए 02 लाख तथा अध्यक्ष, नगर पंचायत के लिए 2.50 लाख एवं सदस्य, नगर पंचायत के लिए 50 हजार अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि भवन/अहाते/दीवार का उपयोग झंडा लगाने झंडियां टांगने बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेंट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल भवन परिसर में पर विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कट आउट/होर्डिग/बैनर आदि नहीं लगाएंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नहीं स्थापित किए जाएंगे। टी0वी0 चैनल/केबल नेटवर्क/ वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य मा0व0सं0 की धारा 171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। सभा/रैली/जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान के दिन सभी राजनीतिक दल /उम्मीदवार निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शांतिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे। फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे, न ही मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने/वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएंगे। बैठक में अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्री राज कुमार शुक्ला सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

