थाना खेतासराय पुलिस द्वारा शातिर गोतस्कर गैंग लीडर D- 113, दुराचारी मजारिया रिजवान अहमद पुत्र स्व0 हन्नान अहमद निवासी मानी कला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति द्वारा खरीदी मो0सा0 UP 62 BE 1630 (अनुमानित कीमत 70000 रुपए) को धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत किया गया कुर्क-

संज्ञान दृष्टि टीम

जौनपुर (संज्ञान न्यूज़)।पुलिस अधीक्षक जौनपुर, डॉ0 अजय पाल शर्मा द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति की जब्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री बृजेश कुमार व क्षेत्राधिकारी शाहगंज श्री चोब सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खेतासराय यजुवेंद्र कुमार सिंह द्वारा मु0अ0स0 221/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 में शातिर गोतस्कर अभियुक्त 1. रिजवान अहमद पुत्र स्व0 हन्नान अहमद निवासी मानीकला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति द्वारा खरीदी मो0सा0 UP 62 BE 1630 (अनुमानित कीमत 70000 रुपए) को धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश संख्या 1027(1) /रीडर जौनपुर दिनांक-06.05.2023 के क्रम में उक्त संपत्ति को जब्त किया गया । अभियुक्त उपरोक्त थाना हाजा का HS 96A दुराचारी मजारिया है व D -113 का गैंग लीडर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1.रिजवान अहमद पुत्र स्व0 हन्नान अहमद निवासी मानीकला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।
1.मु0अ0स0 184/2022 धारा 3/5/8उ0प्र0गोवध निवारण अधिनियम थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।
2..मु0अ0स0 221/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।

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