SC Grants Bail to 75 yr old man : रेप, हत्या मामले में 40 साल की सुनवाई के बाद दोषी ठहराए गए बुजुर्ग को मिली जमानत


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने में 40 साल की असाधारण देरी को ध्यान में रखते हुए, 1983 के रेप और हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक बुजुर्ग व्यक्ति को जमानत दे दी है.उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से 75 वर्षीय इस व्यक्ति की दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील को ‘आउट-ऑफ-टर्न’ प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया.न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि आमतौर पर उच्चतम न्यायालय को किसी मामले में फैसला करने के लिए एक समय-सारिणी तय करने के वास्ते संवैधानिक अदालत या किसी अन्य अदालत को निर्देश जारी नहीं करना चाहिए.पीठ ने 25 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा, ‘इस मामले की एक अनोखी विशेषता है कि सुनवाई में 40 साल लग गए. इसलिए, हम उच्च न्यायालय से कानून के अनुसार अपील के निपटान को प्राथमिकता देने का अनुरोध करते हैं.उच्चतम न्यायालय दोषी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय के 17 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई है।

