उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर व्यवहार न्यायालय टेकारी ने दुकान से अवैध कब्जा हटाने का दिया आदेश।
संवाददाता रंजीत कुमार
गुरारू,गया, बिहार (संज्ञान न्यूज) माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश का पालन करते हुए व्यवहार न्यायालय, टेकारी ने विविध वाद संख्या 496/23 दिनांक 22.07.2024 के आदेश के प्रति उच्च न्यायालय के आदेश पर व्यवहार न्यायालय के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया को निर्देशित किया गया कि दुकान के वास्तविक मालिक रेशम देवि पति सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता को कब्जा बहाल कर हर संभव सहयोग सुनिश्चित करें।
ज्ञात हो कि रेशम देवि के दुकान पर अवैध कब्जा दिनांक 7.12.2020 से लगातार अब तक देवलाल यादव पिता स्व० रामदेव यादव, धनंजय यादव, मनोज यादव एवम अजय यादव सभी के पिता देवलाल यादव इत्यादि के साथ कुछ अन्य लोग रेशम देवि के परिवार पर हमला कर मारपीट करते हुए दुकान से बाहर निकाल दिया था। तब रेशम देवि न्यायालय का शरण ली और उन्हें चार सालों के बाद न्याय मिला।